
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब किसी भी व्यक्ति या वाहन को एक दिन में पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम ईंधन की कालाबाजारी रोकने, आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने और आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस निर्णय का सबसे अधिक असर बड़े व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, जो अब खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन की खरीद नहीं कर सकेंगे। परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों और ट्रक ऑपरेटरों ने इस फैसले पर चिंता जताई है, जबकि सरकार का दावा है कि आम वाहन चालकों को इससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ईंधन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
